ADMISSIONS

प्रवेश सम्बंधी नियम
स्नात्तक व स्नात्तकोतर स्तर पर प्रवेश काॅलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति 2018-19 के नियमानुसार ही किये जायेगें। 1. प्रवेश के लिए आवेदन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित अवधि में करना होगा। 2. प्रवेश आवेदन प्रपत्र विवरणिका सहित महाविद्यालय से नकद 200 रूपये देकर प्राप्त किया जा सकता है। 3. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम अह्र्ताधारक प्रवेशार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धित पाठ्यक्रम की कक्षा में स्थान उपलब्ध होने तक ‘‘पहले आओ-पहले पाओ’’ सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। 4. प्रवेश की प्रक्रिया काॅलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर एवं डळैन् ठपांदमत ंदक ैज्ञत्।न् ठपांदमत द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। 5. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, शिक्षा विभाग के प्रवेश सम्बन्धी नियमों की जानकारी करके ही प्रवेश लेना चाहिये नियम विरूद्ध लिया गया प्रवेश कभी भी रद्द किया जा सकता है और उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यार्थी का होगा। 6. महाविद्यालय मंे सभी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होने तक अस्थायी माने जायेगें। विश्वविद्यालय अनुमोदन होने के पश्चात् ही विद्यार्थी का प्रवेश स्थाई माना जायेगा। 7. स्वयंपाठी के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में 50 अथवा अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं वे ही नियमित रूप में प्रवेश ले सकते हैं। 8. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वे बिना कारण बताये किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश रोक/निरस्त कर सकते है। 9. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग के लिए प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छाया प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। 10. महत्वपूर्ण - इस विवरणिका में उल्लेखित किसी भी नियम में प्रबन्धन समिति को राज्य सरकार व विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संशोधन, परिवर्तन अथवा विलोपन का अधिकार है। 11. विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो तो प्राचार्य आयुक्तालय काॅलेज शिक्षा के नियम 5.1.2 के तह्त उक्त आवेदन पत्र निरस्त कर सकते हैं।
अन्तराल के पश्चात् प्रवेश
1. अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के पश्चातवर्ती दो अकादमिक सत्रों तक नियमित छात्र के रूप में किसी महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक प्रथम भाग में प्रवेश दिया जा सकेगा। 2. दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् आवेदक को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3. ऐसे छात्र जो किसी सत्र में शैक्षिक संस्था का नियमित छात्र अथवा किसी विश्वविद्यालय का स्वयंपाठी छात्र अथवा किसी तकनीकी या प्रशिक्षण संस्थान में किसी पाठ्यक्रम का नियमित छात्र रहा हो उस सत्रावधि के अन्तराल की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 4. अन्तराल सम्बन्धी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे।
स्थानान्तरण के आधर पर प्रवेश
1. एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा। 2. भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। 3. स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे। 4. संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हो तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो। 5. स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।
अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश
एक बार नियमित प्रविष्ट या स्वयंपाठी विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसे उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शुल्क सम्बन्ध्ी नियम 1. महाविद्यालय शुल्क निर्धारित किस्तों में नियत समय पर जमा करवाया जाना अनिवार्य है। 2. महाविद्यालय शुल्क समय पर जमा न होने पर देय दिनांक पश्चात् 50 रूपये प्रति दिन विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। 3. नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, स्पोटर्स डवलपमेंट फण्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व विद्यार्थियों द्वारा देय होंगे। 4. मुख्य परीक्षा से पूर्व छव क्नमे ब्मतजपपिबंजम लेना आवश्यक होगा जिस पर पुस्तकालय, कैन्टीन, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, महाविद्यालय शुल्क व सभी प्रभारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इस सर्टिफिकेट के बिना प्रवेश पत्र नहीं दिया जावेगा। 5. महाविद्यालय प्रशासन शुल्क अभिवृद्धि/परिवर्तन के निर्णय हेतु स्वतंत्र है।
विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्ध्ी नियम
1. आॅनलाईन परीक्षा आवेदन फार्म महाविद्यालय में दो प्रतियों में आवेदन करने की तिथि के 2 दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा विद्यार्थी मुख्य परीक्षा से स्वतः ही वंचित हो जाऐगा। 2. विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए छात्र/छात्रा की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा छात्र/छात्रा को नियमानुसार परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।
सामान्य अनुशासनात्मक नियम व आचार संहिता
1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को मर्यादा में रहते हुए ऐसे किसी भी कार्य एवं आचरण से दूर रहना होगा जो महाविद्यालय की गरिमा उसकी छवि को धूमिल करने वाला हो। 2. महाविद्यालय में रैगिंग की प्रथा बिल्कुल वर्जित है और ऐसा प्रयास करने वाले किसी भी छात्र/छात्रा को बिना कोई कारण स्पष्ट किये महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। 3. रिक्त कालांश अथवा कालांश की समाप्ति पर छात्र/छात्राएं परिसर में ईधर-उधर न घूमंे तथा शाोर-शराबा न करें जिससे अध्यापन में विघ्न पड़ता हो। 4. हड़ताल, अभद्र व्यवहार, प्रतिरोध या अन्य ऐसी किसी अवांछनीय गतिविधि में सम्मिलित होना गम्भीर अपराध है। इसमें सम्मिलित छात्र/छात्रा के प्रति विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार कठोर कार्यवाही की जा सकती है। 5. महाविद्यालय प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन करना, चन्दा अथवा दान एकत्रित करना निषिद्ध है। इस हेतु लिखित में प्राचार्य की अनुमति लेनी होगी। 6. प्र्राचार्य की अनुमति के बिना सूचना पट्ट पर किसी प्रकार की सूचना लगाना अथवा कक्षा की दीवारों, श्यामपट्ट आदि पर सूचना लिखना वर्जित है। ऐसा करने पर छात्र/छात्रा के प्रति आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 7. प्रत्येक छात्र/छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने में सहयोग दें। 8. महाविद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों में अपने योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप भाग लेना प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए अनिवार्य है। 9. भारतीय संस्कृति विश्व में अनूठी एवं सर्वाेपरि है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम संस्कृति के अनुरूप आचरण करते हुए बड़ों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह, सहयोग, सहानुभूति आदि का व्यवहार करें और स्वयं को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करें। 10. अध्ययन काल में छात्र/छात्राओं के सम्मुख महाविद्यालय व्यवस्था में कुछ असुविधाएं आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे सहजता एवं विनम्रतापूर्वक महाविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठकर हल निकालने का प्रयत्न करें। रोषपूर्ण, अभद्र व्यवहार उनके लिए किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। 11. महाविद्यालय की सम्पत्ति आपकी सम्पत्ति है इसकी सुरक्षा एवं समृद्धि में प्रत्येक छात्र/छात्रा का सहयोग अपेक्षित है। महाविद्यालय सम्पत्ति का नुकसान होने की स्थिति में सामूहिक जुर्माना लगाया जायेगा। 12. व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को सूचना प्रेषित करने हेतु महाविद्यालय बाध्य नहीं है। सूचनाओं हेतु नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट का अवलोकन करते रहे। सूचनाएं प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। 13. कक्षा में अध्ययन कर रहे किसी विद्यार्थी को न बुलावें। अति आवश्यक होने पर प्राचार्य से अनुमति लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से बुलावें। 14. प्रयोगशाला में समस्त उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। प्रयोगशाला उपकरणों को क्षति पहुंचाने पर व्यक्तिगत/सामूहिक जुर्माना लगाया जावेगा। 15. साइकिल तथा अन्य वाहन निर्धारित स्थान पर पंक्तिबद्ध रखें। 16. महाविद्यालय भवन में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। अभिभावक या अन्य आगन्तुक प्राचार्य से अनुमति लेकर ही आगन्तुक कक्ष में विद्यार्थी से मिल सकते हैं। 17. महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा मोबाईल का प्रयोग वर्जित है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी अपना मोबाइल स्विचआॅफ या साईलेंट मोड पर रखंे अन्यथा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। 18. मुख्य परीक्षाओं में राज्य सरकार के नकल अधिनियम व विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे। विशेष - महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की राजनैतिक पार्टी का अस्तित्व नहीं होगा और कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय में राजनैतिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा। 1. महाविद्यालय कार्य समय में खाली कालांश के समय विद्यार्थी अपने समय का उपयोग पुस्तकालय, वाचनालय में करे। महाविद्यालय प्रशासनिक भवन व पोर्च के आगे भीड़ न करें जिससे महाविद्यालय में आने जाने वाले पुरूष-महिला, प्राध्यापकों, छात्राओं व आंगुतक अभिभावाकों को असुविधा न हो। 2. विद्यार्थी महाविद्यालय की गरिमा के अन्तर्गत महाविद्यालय के किसी शिक्षक व कर्मचारी से बातचीत व व्यवहार में अभद्रता न करें अन्यथा उसे विश्वविद्यालय अध्यादेश 88 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में माना जाकर कक्षा से निलंबित/ निष्कासित किया जा सकता है व विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से अयोग्य करार दिया जा सकता है। 3. महाविद्यालय परिसर में समस्त प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन सर्वथा निषिद्ध है। मादक पदार्थाें का उपयोग करने वाले छात्र को तुरन्त निलंबित/निष्कासित किया जा सकता है।
विशिष्ट सूचनाएं
भारत सरकार की ओर से प्राप्त डी.ओ.नं. एफ-10-2/99 य.आई. दिनांक 3.5.99 के अनुसार, शिक्षण संस्थाओं में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों की रैगिंग लेना एक दण्डनीय कृत्य है। शिकायत की पुष्टि होने पर ऐसे छात्रों पर जो रैगिंग लेने की कार्यवाही में लिप्त होंगे, निम्नलिखित कार्यवाई की जा सकती है। 1. महाविद्यालय से निष्कासन। 2. महाविद्यालय से निलंबन। 3. छात्रावास से निलंबन/निष्कासन। 4. छात्रवृत्ति बंद करना। 5. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय व परिस्थिति के अनुसार निर्धारित दण्ड।